राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026 के तहत राज्य सरकार किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने पर 40% से 50% तक का अनुदान दे रही है。पात्र किसान 15 जुलाई 2026 से पहले राज किसान पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं。

राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026: किसानों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका
खेती को आसान और लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार महंगे उपकरणों के कारण किसान भाई इन्हें खरीद नहीं पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है。
यदि आप भी ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर या अन्य कृषि मशीनरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा।
💡 योजना की मुख्य विशेषताएं और अनुदान राशि
वर्ष 2026 में किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान की जा रही है :
- सामान्य श्रेणी के किसान: इकाई लागत का 40% (या निर्धारित अधिकतम राशि, जो भी कम हो)。
- महिला, लघु, सीमांत और SC/ST किसान: इकाई लागत का 50% (या निर्धारित अधिकतम राशि, जो भी कम हो)。
- पट्टाधारक किसान (वन अधिकार अधिनियम): 90% तक का अनुदान。
🚜 किन यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी?
आप इस योजना के तहत रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, डिस्क प्लाऊ, और कल्टीवेटर जैसे कई ट्रैक्टर चालित उपकरण खरीद सकते हैं。 (ध्यान दें: ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर इस योजना में शामिल नहीं हैं)।
📋 योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक के पास राजस्थान में अपने नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए。
- यदि आप ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र खरीद रहे हैं, तो ट्रैक्टर की आरसी (RC) आवेदक के नाम से ही होनी चाहिए。
- एक वित्तीय वर्ष में, एक किसान अधिकतम 3 अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकता है。
📄 आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास तैयार रखने होंगे :
- जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (जो 6 महीने से अधिक पुरानी न हो)
- ट्रैक्टर की RC (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए)
- अधिकृत डीलर से लिया गया कृषि यंत्र का कोटेशन
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card)
💻 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे。 आप नीचे दिए गए तरीकों से आवेदन कर सकते हैं :
- स्वयं: आप राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- ई-मित्र केंद्र: अपने सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं और ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं。
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है。 एक जनाधार नंबर से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा。
🔍 भौतिक सत्यापन (Physical Verification)
फॉर्म भरने और मशीन खरीदने के बाद, आपके कृषि उपकरण का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा。 सत्यापन के दौरान खरीद का पक्का बिल (Invoice) दिखाना अनिवार्य है。 इसके बाद, सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी。
यदि आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है या आप अपने क्षेत्र के अधिकृत डीलरों की लिस्ट जानना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या किसान सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं。