Rajasthan Govt Employees: परिवीक्षाकाल (Probation Period) में भी मिलेगा State Insurance (SI) कवर, वित्त विभाग ने जारी किया नया आदेश

Rajasthan Government Finance Department Order 2026

राजस्थान सरकार के वित्त (बीमा) विभाग ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों (Probationer Trainees) को भी उनके परिवीक्षाकाल (Probation Period) के दौरान ही राज्य बीमा (State Insurance – SI) का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा।वित्त विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश की मुख्य बातें, प्रीमियम कटौती की दरें और प्रभावी होने की तिथि की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।

मुख्य बिंदु:

  • परिवीक्षाकाल में राज्य बीमा (SI) कवरेजवित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक **प.4 (34)वित्त/बीमा/2025 लूज-II** (दिनांक: 12.06.2026) के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:
  • * **नया नियम और पात्रता:** राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-IV के बिंदु संख्या 3 के संदर्भ में, अब परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के बाद आने वाले **प्रथम मार्च माह** से ही बीमा का कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। * **
  • अनिवार्य प्रीमियम कटौती:** इस बीमा योजना के अंतर्गत प्रोबेशनर कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) से **₹800/- प्रति माह (फिक्स्ड)** की दर से राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती अनिवार्य रूप से की जाएगी। * *
  • *प्रभावी तिथि:** यह नया नियम और प्रीमियम कटौती की दर **01 अप्रैल 2026** से प्रभावी मानी जाएगी।## ##आदेश का संक्षिप्त विवरण (Quick Overview)कर्मचारियों की सुविधा के लिए इस आदेश के मुख्य तथ्यों को नीचे तालिका में संक्षेपित किया गया है:| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी || :— | :— || **विभाग का नाम** | वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार || **आदेश क्रमांक** | प.4 (34)वित्त/बीमा/2025 लूज-II || **आदेश दिनांक** | 12 जून 2026 || **किसे मिलेगा लाभ** | राजस्थान सरकार के सभी परिवीक्षाधीन कर्मचारी (Probationers) || **मासिक प्रीमियम राशि** | ₹800/- (फिक्स्ड) प्रति माह || **प्रभावी होने की तिथि** | 01.04.2026 |## ## प्रीमियम की कटौती कैसे की जाएगी?आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रीमियम कटौती मार्च देय अप्रैल 2026 के वेतन बिल से नहीं हो पाई है, वे निम्नलिखित माध्यमों से इस राशि का भुगतान/कटौती करवा सकेंगे: 1. **वेतन बिल / एरियर के माध्यम से:** मार्च देय अप्रैल 2026 के नियमित वेतन बिल अथवा बकाया (Arrear) के माध्यम से इस प्रीमियम की कटौती की जा सकती है। 2. **SIPF Portal 3.0 द्वारा:** कर्मचारी **SIPF Portal 3.0** पर उपलब्ध **Deposit Utility** के माध्यम से भी स्वयं सीधे राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती/जमा करा सकते हैं।> **ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोट:** यह जानकारी राजस्थान सरकार के शासन सचिव, वित्त (व्यय) डॉ. टीना सोनी द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक आदेश के आधार पर तैयार की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे संदर्भ दस्तावेज **1782273156440.jpeg** में संपूर्ण हस्ताक्षरित प्रतिलिपि देख सकते हैं।> ### *
  • *FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)****Q1. प्रोबेशन पीरियड में SI प्रीमियम की कितनी राशि कटेगी?****Ans:** प्रोबेशन के दौरान प्रति माह ₹800/- की फिक्स्ड प्रीमियम राशि काटी जाएगी।**Q2. यह नियम किस तारीख से लागू माना जाएगा?****Ans:** यह आदेश 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा।**Q3. यदि मार्च के वेतन से कटौती नहीं हुई है तो क्या करें?****Ans:** आप एरियर बिल के माध्यम से या सीधे SIPF Portal 3.0 की Deposit Utility का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जमा करवा सकते हैं।*इस पोस्ट को अपने साथी सरकारी कर्मचारियों और प्रोबेशनर ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस नए नियम की सही जानकारी मिल सके। नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें!*

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